rooftop solar scheme up in hindi घर की छत पर रूफटॉप सोलर लगाने की समय सीमा 31.03.2026 तक बढ़ा दी गई है।

rooftop solar scheme up in hindi घर की छत पर रूफटॉप सोलर लगाने की समय सीमा 31.03.2026 तक बढ़ा दी गई है।

  • नमस्कार दोस्तों, आज हम रूफटॉप सोलर योजना के बारे में जानने जा रहे हैं। योजना किस प्रकार की योजना है? इसका मतलब है कि छत पर सोलर पैनल योजना सोलर पैनल योजना है। आइए देखें इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी

यह योजना घर पर सोलर प्लांट सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदन भरना शुरू हो गई है। देश में इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के अधीन केंद्र सरकार ने हर घर पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की यह योजना शुरू की है।

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रूफटॉप सोलर योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। इससे योजना के तहत सब्सिडी तब तक मिलती रहेगी जब तक इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। सभी आवासीय ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कोई भी विक्रेता राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन शुल्क या संबंधित वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित नहीं किए गए नेट मीटरिंग परीक्षण के लिए किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करेगा, यदि कोई विक्रेता एजेंसी व्यक्ति द्वारा ऐसी शर्त का अनुरोध करता है। तो आप यह जानकारी संबंधित वितरण कंपनी और मंत्रालय को ईमेल कर सकते हैं। rts-mnre@gov.in पर रिपोर्ट किया जा सकता है। राष्ट्रीय पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए कृपया नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्र सरकार रूफटॉप सोलर योजना के पोर्टल पर जाएं।

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रूप टॉप सोलर योजना की अंतिम तिथि 31 /3/2026 होगी। छत पर सौर ऊर्जा योजना

दोस्तों, देश के किसी भी हिस्से से रूप टॉप सोलर रूफटॉपसोलर स्थापित करने के लिए इच्छुक ग्राहक किसी भी राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और पंजीकरण से लेकर सब्सिडी तक की पूरी प्रक्रिया को सीधे अपने बैंक खाते में ट्रैक कर सकते हैं। रूफटॉप सोलर योजना

इस राष्ट्रीय पोर्टल के तहत 1.रु. 14,588/- प्रति किलोवाट

2.KW तक की क्षमता के लिए सब्सिडी तय है। सभी देश और आवासीय ग्राहकों को अपने इलाके में संबंधित वितरण कंपनी द्वारा पंजीकृत डीलरों में से किसी एक से सोलर प्लॉट लगवाना होगा।

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3. अनुबंध की शर्तें परस्पर सहमत हो सकती हैं। विक्रेताओं को ग्राहक को कम से कम पांच साल तक रखरखाव सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और किसी भी डिफ़ॉल्ट के मामले में संबंधित वितरण कंपनी विक्रेताओं की बैंक गारंटी रख सकती है।

4.राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है और नेट मीटरिंग शुल्क भी संबंधित वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है।

5. सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा और सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते या बैंक खाते में मंत्रालय द्वारा जमा की जाएगी।

 

6. घरेलू और आवासीय ग्राहकों को अपने इलाके में संबंधित वितरण कंपनी द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं में से किसी एक से रूप टॉप सोलर रूफटॉप सौर योजना प्लॉट स्थापित करना होगा।

7.पंजीकृत विक्रेता की सूची राष्ट्रीय पोर्टल पर भी उपलब्ध है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए विक्रेता और उपभोक्ता के बीच समझौते का प्रारूप राष्ट्रीय पोर्टल पर दिया गया है।

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